आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ध्रुव सक्सेना कर सकता है मानहानि का मुकदमा दायर


भोपाल। मध्यप्रदेश भाजपा आईटी सेल के संयोजक रहे ध्रुव सक्सेना एक बार फिर सुर्खियों में है। दरसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेसवार्ता में ध्रुव सक्सेना का फोटो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ दिखाते हुए आईएसआई का एजेंट बताया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ध्रुव सक्सेना का फोटो शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के साथ है तो क्या यह समझ लिया जाए कि ये दोनों भाजपा नेताओं के आईएसआई से संबंध है। 


 

ध्रुव सक्सेना को 8 फरवरी, 2017 को एंटी-टेरर स्क्वॉड (ATS) ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ध्रुव सक्सेना पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। एटीएस की माने तो ध्रुव सक्सेना पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम कर रहा था। ध्रुव सक्सेना पर भारत सरकार के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी करने, धोखाधड़ी, काग़ज़ी जालसाज़ी और सबूतों से छेड़छाड़ करने भारतीय दंड संहिता (IPC की धारा 122, 123, 420, 467, 471, 120B) के तहत मुकदमा चल रहा है। ध्रुव सक्सेना को एटीएस ने 8 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद वह 11 महीने जेल में भी रहा।  


हालंकि कोर्ट ने ध्रुव सक्सेना को दोषी नहीं माना है, लेकिन जाँच एजेंसियां उनके खिलाफ कोई ठोस साबित भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। जिसके चलते जबलपुर हाई कोर्ट ने ध्रुव सक्सेना को जमानत दे दी थी। अभी वह जेल से बाहर है। लेकिन शाहिन बाग में गोलियां चलाने वाले कपिल नामक युवक की तस्वीर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ आने के बाद राजनीतिक महौल गर्मा गया है। जिसके बाद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता कर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ध्रुव सक्सेना की फोटो दिखाते हुए उसे आईएसआई का एजेंट बताया है साथ ही कई समाचार चैनलों पर भी संजय सिंह ने यह फोटो दिखाते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। 


 

वही इसके बाद आईएसआई एजेंट होने का आरोप झेल रहे ध्रुव सक्सेना ने आप के राज्यसभा सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का मन बना लिया है। ध्रुव सक्सेना के वकील अभिमन्यु श्रीवास्तव और कुलदीप रघुवंशी ने बताया कि चूँकि ध्रुव सक्सेना के खिलाफ दर्ज उक्त प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो इस पर कोई भी टिप्पणी करना और आरोपी को दोषी बताना भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर वह अपने पक्षकार के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे है।